“दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू

दिल्ली:-  दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। इससे पहले जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 किन शर्तों पर मिली दिल्ली सीएम को जमानत

152 दिन बाद केजरीवाल जेल से आएंगे बाहर।

दोनों जज ने 10-10 लाख मुचलके पर।

दोनों जजों की सर्वसम्मति से फैसला।

80 दिन से सीबीआई की हिरासत में थे केजरीवाल।

ईडी मामले में केजरीवाल को मिल चुकी है जमानत

केजरीवाल को अगर सीबीआई के केस में जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सीबीआइ ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे।

 

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